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महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिए निर्देश : दहेज पीड़िता की खुदकुशी के मामले में जल्द हो कार्यवाही

देहरादून में मंदिर में युवती से छेड़छाड़ व डालनवाला क्षेत्र में दहेज पीड़िता की खुदकुशी के मामले में जल्द कार्यवाही के महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिए निर्देश

दहेज पीड़िता की खुदकुशी के मामले में जल्द हो  कार्यवाही
दहेज पीड़िता की खुदकुशी के मामले में जल्द हो कार्यवाही
देहरादून के चक्कूवाला में एक मन्दिर में पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने व डालनवाला क्षेत्र में एक युवती द्वारा दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा के चलते की गयी खुदकुशी के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने खबर मिलते ही स्वतः संज्ञान लिया है।  
 
जानकारी के मुताबिक महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल को पता चला कि चक्कूवाला स्थित एक मन्दिर में किसी पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करते हुए उसके गाल पर काटा है और अभद्रता की है उन्होंने तत्काल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीआईजी पी रेणुका से फोन पर वार्ता की और कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और अत्यंत शर्मनाक है उन्होंने कहा कि इस घटना में जांच होनी चाहिए तथा उस घटिया मानसिकता के व्यक्ति के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने डालनवाला क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक पीड़िता द्वारा दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या के मामले में शीघ्रता से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है। 
 
उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी पक्ष स्वतंत्र घूम रहा है और मृतक पीड़िता का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और पूछताछ होनी चाहिए और आरोपी के विरुद्ध जांच करते हुए विभिन्न धाराओं में कड़ी कार्यवही की जानी चाहिए। 
 
जिस पर डीआईजी पी रेणुका ने बताया कि मन्दिर में छेड़छाड़ करने वाले पुजारी पर पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा डालनवाला क्षेत्र में आत्महत्या करने वाली पीड़िता के ससुराल पक्ष के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 
 
वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा है कि किसी भी पीड़िता की आत्महत्या का कदम नही उठाना चाहिए यदि किसी महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उसे उसकी शिकायत करनी चाहिए और उसके विरुद्ध कानूनी कदम उठाना चाहिए। राज्य की पुलिस ऐसी पीड़िताओं के लिए तत्काल उपलब्ध है, बशर्ते पीड़िता को 112 या आपातकाल के नंबरों में इन मामलों की सूचना अवश्य देनी चाहिए।

Published: 10-07-2023

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