2008 के अनुसार 6% ब्याज सहित भुगतान
ग्रेच्युटी ,उपार्जित अवकाश के बदले वेतन तथा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार ए सी पी का लाभ प्रदान करें साथ ही परप्रार्थी को 6% की दर से ब्याज का भी भुगतान किया जाए।
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने प्रबंध समिति ,जे बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडनूं जिला नागौर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीके पद से राज्य सरकार में समायोजित कर्मचारी की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिए हैं
कि प्रार्थी को ग्रेच्युटी ,उपार्जित अवकाश के बदले वेतन तथा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार ए सी पी का लाभ प्रदान करें तथा यह भी आदेश दिया किउक्त राशि परप्रार्थी को 6% की दर से ब्याज का भी हकदार होगा
अधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार तथा संस्थाअपने-अपने हिस्से का भुगतान करेंउल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर उक्त लाभ प्रदान करने के लिए निवेदन किया और तर्क दिया
कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 16 व नियम 82 के अनुसार ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी है इसी प्रकारअधिनियम 1989 की धारा 29 व नियम 1993 की धारा34 के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है मामले की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किया