सुविधा उपलब्ध कराने का लिया गया निर्णय
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ने समस्त विद्युत वितरण निगमों एवम् सहयोगी डिस्काम के कार्मिकों / सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी कैशलेस उपचार की व्यवस्था को पाॅवर कारपोरेशन एवं सहयोगी डिस्काम के कार्मिकों को भी उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही शासन स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्था एवं प्रक्रिया के निर्धारण को सुनिश्चित कराया जाए।