पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जाँच CBI और SIT करेगी
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा की CBI जाँच के आदेश दिए हैं। इस जाँच के लिए SIT का गठन होगा और यह जाँच हाई कोर्ट की निगरानी में होगी। हत्या और रेप के मामलों की जाँच CBI करेगी और अन्य मामलों की जाँच SIT करेगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हिंसा में पीड़ित लोगों को मुआवज़ा देने को कहा है।
हाई कोर्ट ने SIT और CBI से 6 हफ़्तों में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जाँच का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार जाँच कराने में नाकाम रही। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी।
पुलिस ने इस हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। यद्यपि भाजपा का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा उनके कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा द्वारा तैयार लिस्ट के मुताबिक चुनाव के बाद हिंसा ,आगजनी ,हत्या और लूटपाट की 273 घटनाएँ हुई थी।
बंगाल चुनाव के नतीजे के दिन कोलकाता में BJP दफ्तर में आग लगा दी गयी थी। इसके अगले दिन 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की पीटकर हत्या करने की खबर आयी थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कोलकाता हाई कोर्ट कोर्ट में 13 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की थी। आयोग ने कोर्ट से कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं अपितु शासक का कानून चलता है। अतः बंगाल हिंसा की जाँच राज्य से बाहर की जानी चाहिए।