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लंदन हाई कोर्ट से नीरव मोदी को मिली राहत : भारत प्रत्यर्पण पर लगी रोक

भारत के बैंकों से हज़ारों करोड़ का घोटाला कर इंगलैंड भागे हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट ने राहत दी

भारत प्रत्यर्पण पर लगी रोक
भारत प्रत्यर्पण पर लगी रोक

भारत के बैंकों से हज़ारों करोड़ का घोटाला कर इंगलैंड भागे हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने नीरव को मजिस्ट्रेट कोर्ट के भारत प्रत्यर्पण के फैसले के विरुद्ध अपील करने की इजाजत दी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग की भारतीय अदालतों में सुनवाई करने के लिए प्रत्यर्पण का फैसला दिया था।

नीरव की लीगल टीम ने हाई कोर्ट में उसकी मानसिक सेहत का हवाला देकर अपील की थी। इसके उत्तर में जस्टिस मार्टिन शैम्बरलेन ने यह कहा कि गंभीर अवसाद और सुसाइड के खतरे की आशंका की दलीलें ठोस हैं इसलिए नीरव को हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत दी गयी है।

जस्टिस ने नीरव को केवल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अपील करने की इजाजत दी और अन्य सभी दलीलों को अमान्य कर दिया। लंदन के हाई कोर्ट में अब मामले की सुनवाईं होगी।

फरवरी में कोर्ट ने नीरव के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के कारण उसके दलीलों को ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना था कि नीरव ने गवाहों को धमकाने और सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। जमानत के लिए नीरव मोदी की कई कोशिशें मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट में ख़ारिज कर दी गयी थीं।


Published: 09-08-2021

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