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उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू : सात दिन और बढ़ा

सातवें चरण का कोविड कर्फ्यू 22 जून से 29 जून प्रातः 06 बजे तक बढा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश.

सात दिन और बढ़ा
सात दिन और बढ़ा

नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में पांच दिन 22 जून से 25 जून एंव 28 जून (मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार व सोमवार) को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुले रहेंगे. परन्तु 26 व 27 जून (शनिवार व रविवार) को बाजार बन्द रहेगे. सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगे. विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी. समस्त सब्जी, दूध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक नियमित खुलेगी. होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी. खाद्य पदाथो की टेक-अवे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां,भोजनालय, ढाबे रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक बन्द रहेंगे. होटलों में स्थित मीटिंग हाल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी.

श्री गर्ब्याल ने बताया कि पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे. उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है. मानक का पालन करना होगा. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी. साथ ही शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट,आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वैब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा. प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी.

श्री गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे. आनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा. एमबीबीएस (4th & 5th year) बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होंगी. राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी.

श्री गर्ब्याल ने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवांस (क्रिटिकल), होम अटेन्डेन्ट हेल्थ, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलाजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे. उन्होने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी. सभी विभागीय कर्मचािरयों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा.

वैक्सीनेशन के लिए घरों के बाहर निकलने पर उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा. ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा. मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी. जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. निकाय सार्वजनिक स्थलो, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को सप्ताह में दो दिन अनिर्वाय रूप से सेनेटाईज करेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही हेतु यात्रा टिकट के साथ डाक्यूमेंट दिखाने पर ही 24 घण्टे आवागमन की अनुमति होगी. उन्होने कहा कि एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेगे.


Published: 21-06-2021

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