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सी-विजिल एप : आचार संहिता के उल्लघंन की करें शिकायत

सी-विजिल नागरिक एप के तहत चुनाव की घोषणा होने के पश्चात तक अब तक कुल 194 शिकायतें दर्ज हुई अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में जनपदों का शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 98 मिनट रहा है                    

आचार संहिता के उल्लघंन की करें शिकायत
आचार संहिता के उल्लघंन की करें शिकायत
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत कर सकता है। इसके लिए अपने एन्ड्रावयड या आईफोन मोबाइल के प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी-विजिल एप डाउनलोड कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायत, लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है।
 
उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन होने पर सी-विजिल एप में अपने मोबाइल नम्बर से लॉगिन करके नागरिक अपने शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप पर शिकायत करने हेतु नाम व मोबाइल नम्बर की कोई बाध्यता नहीं है, परन्तु अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नम्बर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी कर सकता है।  
 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में शिकायत निस्तारण की नियत समयावधि 100 मिनट है। शिकायत दर्ज होने पर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने नजदीक के उड़नदस्ता टीम (एफएसटी) को शिकायत स्थल पर भेजा जाता है। शिकायत स्थल पर पहुँच कर शिकायत को निर्धारित करके सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के पोर्टल पर अग्रसारित किया जाता है तथा सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा शिकायत के निस्तारण के क्रम में निर्णय लिया जाता है।
 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में सी-विजिल नागरिक एप के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव की घोषणा होने के पश्चात 21 मार्च तक कुल 194 शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से 100 शिकायतें सही पायी गयी है एवं 94 शिकायतें गलत पायी गयी है। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 98 मिनट है, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से कम है। 
 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर सी-विजिल एप में धनराशि वितरण, गिफ्ट / कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषणबाजी करने सम्बन्धी परिवाद अंकित किये जाते है। 

 


Published: 24-03-2024

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